पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों पर चढ़कर प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध; कलेक्टर श्री वर्मा ने जारी किया आदेश
टंकियों और टावरों के आसपास 100 मीटर की परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
शिवपुरी, 23 अक्टूबर 2026/ जिले में व्यक्तिगत समस्याओं, घरेलू विवादों, प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरोध अथवा विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों पर चढ़कर प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने जनहित, लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
हाल के दिनों में यह निरंतर देखने में आ रहा है कि लोग अपनी मांगों के समर्थन में पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों पर चढ़ जाते हैं, जिससे संबंधित व्यक्तियों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और यातायात व सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता है। इस तरह की गंभीर दुर्घटनाओं और जनहानि की संभावना को रोकने के लिए कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिले की सीमा में स्थित समस्त पानी की टंकियों एवं मोबाइल टावरों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी और टावर पर चढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, भीड़ एकत्रित करना अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति पानी की टंकी या मोबाइल टावर पर न तो चढ़ेगा, न ही चढ़ने का प्रयास करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित या सहयोग करेगा।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम और प्रवेश द्वारों को बंद रखने के निर्देश
कलेक्टर श्री वर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों तक पहुंचने वाले प्रवेश द्वार, सीढ़ियां तथा अन्य सभी पहुंच मार्ग मजबूत तालों, सुरक्षा गेटों या अन्य उपयुक्त सुरक्षा उपायों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित एवं बंद रखे जाएं। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन करने पर होगी भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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