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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक या भड़काऊ पोस्ट करने, लाइक व शेयर करने पर प्रतिबंध* *कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश*

*सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक या भड़काऊ पोस्ट करने, लाइक व शेयर करने पर प्रतिबंध*
*कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश*
*आदेश का उल्लंघन करने पर आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी कार्यवाही*

शिवपुरी, 22 अक्टूबर 2026/ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक संदेश, अफवाहों तथा लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के बीच विद्वेष व तनाव फैलने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत जिले की समस्त राजस्व सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित नहीं करेगा, जिससे धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़क सकती हों या साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो सकता हो। इसके अलावा, किसी भी ऐसी पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अफवाहों या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर हिंसा अथवा गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले संदेशों के प्रसार पर भी रोक लगाई गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि) पर किसी भी प्रकार के भ्रामक, अपुष्ट या भावनाएं भड़काने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। विभिन्न व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्रुप्स में इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित होने से रोकें। साथ ही, किसी व्यक्ति, संगठन या समुदाय को एक स्थान पर एकत्र होकर गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आह्वान करने वाले संदेशों के प्रसार पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

*उल्लंघन करने पर आईटी एक्ट और बीएनएस के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई*
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा यह आदेश जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी]

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