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तहसीलदार बदरवास को गोली मारने की धमकी देने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस निरस्त; कलेक्टर श्री वर्मा ने की कार्रवाई

तहसीलदार बदरवास को गोली मारने की धमकी देने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस निरस्त; कलेक्टर श्री वर्मा ने की कार्रवाई

शिवपुरी, 23 अक्टूबर 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान बदरवास तहसीलदार श्री सचिन भार्गव को गोली मारने की धमकी देने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने कार्यवाही करते हुए आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत लोक शांति तथा जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। थाना बदरवास के ग्राम सड़बड़ निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जयमंडल यादव पुत्र लाखन सिंह यादव द्वारा तहसीलदार को गोली मारने की धमकी दी गई। शासकीय कार्य में बाधा डालने, प्रशासनिक अधिकारी को धमकाने तथा विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला पंजीबद्ध होने के कारण कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जयमंडल यादव पुत्र लाखन सिंह यादव के नाम स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 260/2013/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य में व्यवधान डालने, अधिकारियों को डराने-धमकाने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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