भोपाल. मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी करना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी तक आयोग और अफसरों की बैठक हो रही है। मतदान के दौरान यह जरूरी है कि मतदाता अपने मतदान के लिए सुबह से ही तैयार हो जाए। इस बार वीवीपेट मशीनें इस्तेमाल की जा रही है। इस कारण प्रत्येक मतदाता को लगभग 45 सेकंड का अतिरिक्त समय मतदान में लग सकता है।
31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करवाए
रतलाम कलेक्टर रूचिका चौहान ने बताया कि रतलाम शहर में आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान अधिकाधिक संख्या में मतदाता मतदान करें। इसके लिए शहर के सभी प्रबुद्धजन सहयोग करें, कोई भी मतदाता मतदान से वंचित ना रहे। सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के लिए गैर राजनीतिक संगठनों की एक बैठक मंगलवार को आयोजित कर अपील की गई कि आगामी 31 अगस्त तक मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं है उनके नाम सूची में प्रविष्ट करवाए जाए। बैठक मे सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर जितेन्द्रसिंह चौहान तथा तहसीलदार गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक में सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं संयुक्त व्यापारी संगठन अध्यक्ष मनोज झालानी उपस्थित थे।
रतलाम कलेक्टर रूचिका चौहान ने बताया कि रतलाम शहर में आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान अधिकाधिक संख्या में मतदाता मतदान करें। इसके लिए शहर के सभी प्रबुद्धजन सहयोग करें, कोई भी मतदाता मतदान से वंचित ना रहे। सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के लिए गैर राजनीतिक संगठनों की एक बैठक मंगलवार को आयोजित कर अपील की गई कि आगामी 31 अगस्त तक मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं है उनके नाम सूची में प्रविष्ट करवाए जाए। बैठक मे सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर जितेन्द्रसिंह चौहान तथा तहसीलदार गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक में सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं संयुक्त व्यापारी संगठन अध्यक्ष मनोज झालानी उपस्थित थे।
हर तरह के फॉर्म के साथ आयोग की तैयारी
रतलाम कलेक्टर ने कहा कि रतलाम शहर में 28 अगस्त से सभी वार्डों में नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। वार्डां में बूथ लेवल अधिकारी अपने साथ मतदाता सूची लेकर बैठेंगे। नागरिक देख लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं, जिनका नाम नहीं है वह फॉर्म नंबर 6 भर कर दे। ताकि नाम जोड़े जा सके। नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7, संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8 तथा जिले में एक विधानसभा से अन्य विधानसभा में नाम परिवर्तित करवाने के लिए फॉर्म 8 को भरकर देना है।
कचरा वाहनों से भी लाएंगे जागरूकता
कलेक्टर ने कहा कि रतलाम शहर में 20 से 30 वर्ष आयु की महिलाओं का मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। इसको बढ़ाने पर हमें विशेष ध्यान देना है। नए मतदाताओं को भी मतदान के लिए जागरूक करना है। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम के कचरा एकत्र करने वाले वाहनों पर भी मतदाता जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाएगा। सीईओ जिपं सोमेश मिश्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदान के लिए बूथ तक लाना है। कलेक्टर ने कहा कि मतदान के दौरान यह भी जरूरी है कि मतदाता अपने मतदान के लिए सुबह से ही तैयार हो जाए। इस बार वीवीपेट मशीनें इस्तेमाल की जा रही है। इस कारण प्रत्येक मतदाता को लगभग 45 सेकंड का अतिरिक्त समय मतदान में लग सकता है।
रतलाम कलेक्टर ने कहा कि रतलाम शहर में 28 अगस्त से सभी वार्डों में नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। वार्डां में बूथ लेवल अधिकारी अपने साथ मतदाता सूची लेकर बैठेंगे। नागरिक देख लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं, जिनका नाम नहीं है वह फॉर्म नंबर 6 भर कर दे। ताकि नाम जोड़े जा सके। नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7, संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8 तथा जिले में एक विधानसभा से अन्य विधानसभा में नाम परिवर्तित करवाने के लिए फॉर्म 8 को भरकर देना है।
कचरा वाहनों से भी लाएंगे जागरूकता
कलेक्टर ने कहा कि रतलाम शहर में 20 से 30 वर्ष आयु की महिलाओं का मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। इसको बढ़ाने पर हमें विशेष ध्यान देना है। नए मतदाताओं को भी मतदान के लिए जागरूक करना है। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम के कचरा एकत्र करने वाले वाहनों पर भी मतदाता जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाएगा। सीईओ जिपं सोमेश मिश्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदान के लिए बूथ तक लाना है। कलेक्टर ने कहा कि मतदान के दौरान यह भी जरूरी है कि मतदाता अपने मतदान के लिए सुबह से ही तैयार हो जाए। इस बार वीवीपेट मशीनें इस्तेमाल की जा रही है। इस कारण प्रत्येक मतदाता को लगभग 45 सेकंड का अतिरिक्त समय मतदान में लग सकता है।