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अयोध्या फैसले को लेकर शिवपुरी जिले में धारा 144 लागू धरना प्रदर्शन, जुलूस पर रोक

पुलिस ने शहर में निकाला फ्लेग मार्च, इस दौरान सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर
जिले में कानून व्यवस्‍था बनाये रखने हेतु हर संभव ऐहतियात कदम उठाते हुये जिला दंडाधिकारी अनुग्रहा पी ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं । राम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कभी भी आ सकता है। इसके दृष्टिगत रखते हुये जिले में शांति और सदभाव का माहौल बना रहे इसके लिये हम सबको ऐहतियाती तौर पर सावधानियां बरतते हुये शांति और सदभाव बनाये रखने की अपील करने के साथ ही अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयास भी करना जरूरी है।
इन पर रहेगा प्रतिबंध

लाठी, धारदार हथियार, बल्लम, फर्शा, सोडा वाटर, कांच की बोतल, ईंटों के टुकड़े, पत्थर, पेट्रोल, एसिड सहित अन्य प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को साथ लेकर चलने व इनके प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन, चक्काजाम, रैली, वाहन रैली, जुलूस, सामूहिक प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे।

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