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चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर। न्यायालय- श्रीमती वीणा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गढाकोटा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण करिश्मा पुत्री मदन वाल्मीक उम्र 21 साल, निवासी अम्बेडकर वार्ड, गढ़ाकोटा जिला सागर एवं अभिषेक पिता मुकेश ढोलपुरिया उम्र 20 साल निवासी हाथीखेड़ा हिनोता थाना अहमद नगर जिला भोपाल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।  वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 21.07.2020 को रात करीब 9:15 पर फरियादी को मुहल्ले के दीपक अहिरवार ने बताया कि उसके पास मृतक सोनू के दोस्त का फोन आया था कि सोनू को किसी अज्ञात व्यक्ति ने छुरा मारकर घायल कर दिया, उसकी हालत खराब है, सोनू के परिवार वालो को गढ़ाकोटा अस्पताल भेज दो। यह खबर सुन कर फरियादी परिवार सहित अस्पताल पहुचा जहां सोनू बेहोश मिला। उसके सीने पर 02 घाव थे जिससे खून बह रहा था। डॉक्टर ने सोनू को जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया जिसे दमोह जिला अस्पताल ले जाते समय बीच मे ही उसकी मृत्यू हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट गढ़ाकोटा में दर्ज कराई गई। मामला गंभीर होने के कारण आईजी सागर ज़ोन एवं डीआईजी सागर जोन के द्वारा
विवेचना के लिए टीम गठित करते हुए अज्ञात आरोपी की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सागर एस.पी. अतुल सिंह द्वारा विवेचना में दक्षता रखने वाले अधिकारी एवं आरक्षक की टीम गठित की। विवेचना के दौरान साइबर सेल से मिले साक्ष्य के आधार पर पता चला कि मृतक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद पुलिस टीम ने विभिन्न तथ्यो के आधार पर घटना का खुलासा किया और आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।  माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना । न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण करिश्मा एवं अभिषेक का जमानत आवेदन धारा 437 दंप्रसं निरस्त करने का आदेश दिया गया।

 

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