Breaking News

दुकान का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी देवेन्द्र पटैल पिता गुलाब पटैल  उम्र 24 वर्ष निवासी घाटमपुर थाना रहली, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 07.09.2020  को थाना रहली में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 06.09.2020 को शाम करीब 7-8 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। दिनांक 07.09.2020 को सुबह 6ः00 बजे दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान का फाटक के दोनों ताले नहीं थे, उसने दुकान का फाटक खोलकर देखा तो दुकान में रखा गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हा जिनकी कीमत  3500 रूपयें तथा निरमा, साबुन, चना, सिगरेट बगैरह कीमती करीब 1500 रूपयें कुल कीमत  करीब 5000 रूपयें का सामान नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर रात्रि में दुकान का ताला तोड़कर दुकान में घुसकर सामान चोरी कर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना रहली में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी देवेन्द्र पटेल को गिरिफतार किया गया एवं पूछताछ पर सामान घर पर रखा होना बताया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी देवेन्द्र पटेल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

Check Also

हम जैसे कार्यकर्ताओं को जहर दे दो _ धैर्यवर्धन

🔊 Listen to this शिवपुरीDec 10, 2024 at 10:51 _________________________ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश …