मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने बैंक फ्रॉड मामले में उनकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा है. इस सजा के चलते ही उनकी विधायकी भी चली गई थी, जिसे लेकर उन्होंने राहत की उम्मीद में ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. वह मानकर चल रहे थे कि फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी. कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. भारती ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं. उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और तीन साल की सजा सुनाई थी.
जब ट्रायल कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी माना था, तब उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने दतिया में उपचुनाव का ऐलान कर दिया था. यहां पर उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है. जब भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो इससे साफ हो गया है कि उपचुनाव होगा.
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