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जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया कमलनाथ सरकार को झटका कहॉ भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता

जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया कमलनाथ सरकार को झटका
जबलपुर :मध्यप्रदेश सरकार को आज जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है।दरअसल हाईकोर्ट प्रशासन ने यह फैसला दिया है की मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है की अगले गुरुवार को विस्तृत सुनवाई की जाएगी। दरअसल मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण नहीं देने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज हाईकोर्ट प्रशासन ने अपना जवाब पेश किया है। जिसमें हाईकोर्ट प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। प्रशासन ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में भी 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

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