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घर मे घुसकर महिला को डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने महिला से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया रमाबाई  पति मुन्ना लाल रैकवार  ने  अपने लड़के करण रैकवार के साथ  थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख कर आई थी कि नरेंद्र कुशवाहा उसके गांव में रहता है जिससे उसकी करीब 1 महीने से पुरानी बुराई चल रही है। उसी बुराई पर से दिनांक  15  अगस्त 2020 को रात करीब 9:00 बजे नरेंद्र कुशवाहा उसके घर के बाहर आकर गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादिया आवाज सुनकर बाहर आई और गालियां देने से मना किया तो आरोपी नरेंद्र घर के अंदर  आ गया और हाथ में लिए डंडे से  मारपीट करने लगा।  फरियादिया को चोट कारित होने से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर घर के  अंदर से उसका लड़का  बाहर आया जिसने बीच बचाव किया  तो आरोपी भाग गया और जाते-जाते बोला कि वह गुंडा है रिपोर्ट की तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा।  उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना बीना में  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेंद्र कुशवाहा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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