शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपीगण
1-हरिप्रसाद पिता लालजी उम्र 70 वर्ष
2-मेहरबान पिता हरिप्रसाद उम्र 24 वर्ष
निवासीगण बनाखेडी थाना शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 14/09/2020 को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और यह भी आदेशित किया गया कि, जुर्माने की रकम को जमा न करने की दशा मे उन्हैं एक-एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/09/2011 को शाम 06:30 आहत फरियादी विनोद के साथ आरोपीगण ने मारपीट की थी जिससे फरियादी को सिर में, पीठ पर , बाये पैर की एडी के पास टकनी में चोटे आई थी। अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 14/09/2020 को आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपराधिक अपील में राज्य की ओर से श्री संजय मोरे अपर लोक अभियोजक/अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये ।