Published by: Akshay purohit
Oct 27, 2023
शिवपुरी, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अभियान के दौरान फोन पर भारी मात्रा में एसएमएस अथवा वॉयस मैसेज भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण की परिधि में होगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में एसएमएस अथवा वॉयस मैसेज भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण की परिधि में होगा। जैसा कि टीवी चैनलों अथवा केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल प्रदर्शनियों, सोशल मीड़िया और अभियान के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण के अनुवीक्षण के प्रकरण में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य माध्यमों पर लागू हैं। ऐसे विधिक प्रावधान बल्क एसएमएस अथवा वॉयस मैसेज पर भी लागू होगे।
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