केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है
नई दिल्ली। एक फरवरी से केंद्र सरकार के सभी पदों की भर्तियों में सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। इस बारे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, 10 फीसद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि एक फरवरी या उसके बाद से केंद्र सरकार के सभी पदों और सीधी भर्तियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा।
शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। अब तक पांच राज्य भी अपने यहां आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर चुके हैं। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और असम शामिल हैं।
सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने नौ जनवरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा था कि जो लोग मौजूदा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में नहीं आते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से गरीब माना जाएगा और इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
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