भोपाल। वेतन निर्धारण प्रकरणों में नियमानुसार जानकारी 31 दिसंबर तक सिस्टम में दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही सभी प्रकरण अनुमोदन के लिए जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस संबंध में एक आदेश शुक्रवार को मध्यप्रदेश शासन ने जारी किए हैं। इसके पूर्व भी समस्त कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों के वेतन निर्धारण जिला पेंशन कार्यालय में अनुमोदन कराए जाने के लिए
भोपाल। वेतन निर्धारण प्रकरणों में नियमानुसार जानकारी 31 दिसंबर तक सिस्टम में दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही सभी प्रकरण अनुमोदन के लिए जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस संबंध में एक आदेश शुक्रवार को मध्यप्रदेश शासन ने जारी किए हैं। इसके पूर्व भी समस्त कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों के वेतन निर्धारण जिला पेंशन कार्यालय में अनुमोदन कराए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। लेकिन, कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा संभागीय संयुक्त संचालक ने अंतिम अनुमोदन के बाद सभी विवरण सिस्टम में दर्ज कराने के लिए सभी विभाग प्रमुखों को रिमाइंडर जारी किया है। जिसके अनुसार सेवा पुस्तिकाएं 31 दिसंबर तक जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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