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प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार को करने दें काम, फिलहाल नहीं देंगे दखल- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू किये लॉकडाउन के बीच हजारों की संख्या में हो रहे प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर सुप्रीप कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई की गई. सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा कि हम सब कुछ से निपट लेंगे, लेकिन केंद्र जो कर रहा है उससे नहीं. हम इसमें बेवजह दखल नहीं देना चाहते हैं.

बेंच ने कहा कि पहले हम सरकार की ओर से उस हलफनामे को देखना चाहते हैं, जिसे दाखिल करना है, फिर हम इस पर बुधवार को सुनवाई कर सकते हैं. इस मामले में सरकार ने कोर्ट में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं. जल्द ही इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के संघ और सभी राज्य सरकार स्थिति को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक हलफनामा दायर करना चाहते हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार पहले से ही कई काम कर रही है. ऐसे में अदालत इसमें दखल नहीं देना चाहती. स्टेटस रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जाना चाहिए.

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