शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा मोहित पिता संतोष कुमार वर्मा आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 शीतला नगर कॉलोनी शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन बुधवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, घटना दिनांक 30 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 की है। पीड़िता पैदल जा रही थी। तभी शोरूम की गली में थकने के कारण ओटले पर बैठ गई । करीब 5:30 बजे विशाल व मोहित मोटरसाइकिल से आए। मोहित ने पूछा यहां क्यों बैठी हो तो उसने थक जाने की जानकारी दी। मोहित ने कहा चलो छोड़ देता हूं। वह उनके कहने पर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल विशाल चला रहा था। वह उसे नए मकान के अंदर ले गए। मोहित ने हाथ पैर रस्सी से बांध दिए । पीड़िता के चिल्लाने पर मोहित व विशाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मोहित ने गोलू को फोन लगाकर बुलाया। गोलू ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। गोलू ने धमकी दी कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी । शासन की ओर से आपत्ति विशेष लोक अभियोजक शाजापुर अम्बर वारसी ने की । पीड़िता ने भी स्वयं उपस्थित होकर आपत्ति की थी।