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कृषि उपज मंडी में शासकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न करने वाले दो लोगों की अग्रिम जमानत निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में कुंभराज मण्डी के लिपिक से गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपीगण हेमंत शर्मा व अभय शर्मा द्वारा अग्रिम जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर से अपना पक्ष विशेष लोक अभियोजक श्री हरिओम वर्मा चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विधिक दलीलो एवं तर्को के आधार पर रखा। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दोनो आरोपीगणो का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी शिवकुमार शर्मा ने रिपोर्ट लेख करायी कि मैं कुंभराज गल्ला मण्डी में लिपिक के पद पर कार्य करता हूं और मण्डी में तुलावटी चैक करने का भी कार्य करता हूं। दिनांक 24/07/2020 को समय करीबन दोपहर 3:45 बजे मैं गार्ड को साथ लेकर शिवचरण, मुकेश फर्म पर तुलावटी चैक कर रहा था उसी समय हेमंत शर्मा, अभय शर्मा आये और पुरानी रंजिश के ऊपर गंदी-गंदी गालियां देने लगे मैने गाली देने से मना किया तो डण्डे की मारी जो मेरे बाये गाल पर लगी मुंदी चोट आयी उसी समय एक डण्डा अभय ने मारा जो मेरे बाये हाथ की कोहनी में लगा मुदी चोट आयीं उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 276/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

 

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