शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी बहादूर उर्फ बलदेवसिंह राजपुत उम्र 20 वर्ष का जमानत आवेदन एवं आरोपीया सीता पति मांगीलाल उम्र 50 वर्ष निवासीगण मण्डावर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 25/06/2020 को शाम 07 बजे फरियादी मानसिंह अपने घर के सामने खडा था तभी आरोपी बहादूरसिहं ने कहा की काका तुने तेरी गाय मेरे सोयाबीन के खेत तरफ क्यो घेर दी तो फरियादी ने कहा की मेने नही घेरी । तो आरोपी ने अश्लील गालिया दी और तलवार मारी जिससे फरियादी को बाये हाथ की चिटी उंगली में चोट आई। आरोपीया सीता बाई ने भी फरियादी को डंडे से मारा जिससे फरियादी को पीठ पर चोट आई । फरियादी का बचाव संतोष और अंतरसिंह ने किया। आरोपीगण फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 16/09/2020 को आरोपीगण का जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।