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*नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज*

*नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज*

निवाड़ी/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 08.09.2020 को अभियुक्‍त प्रमोद उर्फ छोटू नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर उसे करैरा जिला शिवपुरी ले जाकर उसके साथ कई बार जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाये। जिस पर थाना पृथ्‍वीपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एन), 366(ए), 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी द्वारा माननीय न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्‍सो एक्‍ट श्री पंकज द्विवेदी द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन का तर्कों के साथ विरोध किया गया जिससे सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश निवाड़ी द्वारा जमानत आवेदन को निरस्‍त कर दिया।

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