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शराब के लिये पैसो की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह द्वारा थाना कोलगवां के अपराध क्रं0 700/2020 धारा 294, 327, 506 भादवि0 के अन्तर्गत अभियुक्त शुभम पाल निवासी सिद्धार्थ नगर नई पानी की टंकी के पास थाना कोलगवां जिला सतना म.प्र. का जमानत आवेदन याचिका खारिच की गई शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा की गई ।

अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 24/06/2020 को फरियादी संदीप सिंह ने थाना कोलगवां में रिपोर्ट लिखवाई थी कि फरियादी 4 वर्षों से इंदौर में पढाई कर रहा था । वर्तमान में लॉक डाउन के कारण वापस इंदौर नही जा पाया । समय करीब 12 बजे मेरे मोबाइल पर एक फोन आया कि मुझे तुमसे बढईया के पास मिलना है आकर मिलो। मैं बोला कि कौन बोल रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हॅू। तब मैं दुर्गा मंदिर बढईया के पास गया तो शुभम पाल तथा एक अन्य लडका खडा था जिसे मैं नही जानता था। शुभम पाल मुझसे जबरन दारू पीने के लिए पैसे की मांग किया, फरियादी द्वारा पैसे नही दिये जाने पर दोनों आरोपी गणों ने मिलकर फरियादी के साथ मारपीट की। जिससे फरियादी के सिर्फ चेहरे पर चोट आई । और उसके पश्चात दोनों आरोपी गण मा-बहिन की अश्लील गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार थाना कोलगवां में धारा 294, 327, 506 भादवि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

 

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