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हत्या में संलिप्त साईकिल का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जिला सागर के न्यायालय से साईकिल का सुपुर्दगीनामा निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.2019 को मृतक छोटे लाल पिता मूलचंद्र निवासी ग्राम भेंसा थाना केन्ट जिला सागर के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट कर रेलवे ट्रेक पर गिराया गया। उक्त प्रकरण थाना सानौधा में अपराध क्रमांक 02/2020 धारा 302, 201, 34 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साईकिल जप्त की गई। जो की घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है उक्त प्रकरण मंे कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं माननीय सत्र न्यायालय में विचारणीय है। न्यायालय में साईकिल का सुपुर्दगीनामा आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने सुपुर्दगीनामा आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर साईकिल का प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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