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MP CPCT : मध्य प्रदेश सीपीसीटी सर्टिफिकेट की वैधता अब 4 की बजाए 7 वर्ष होगी

एमपी सरकार ने सीपीसीटी करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा ( सीपीसीटी) सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर अब 7 वर्ष किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहा कि इससे प्रदेश में सहायक ग्रेड-3, स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेटर जैसे पदों की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को लाभ होगा।

सीपीसीटी मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के डाटा एन्ट्री आपरेटर/ आईटी आपरेटर/सहायक ग्रेड-3/शीघ्रलेखन/स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है।
परमार ने कहा कि वर्तमान में कोरोना काल की परिस्थितियों और परीक्षार्थियों की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। परमार ने निर्देश दिए हैं कि सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेशन की व्यवस्था इस तरह बनाएं कि परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में भी मान्य हो।

सीपीसीटी अर्थात कंप्यूटर निपुणता प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी को कंप्यूटर निपुणता का प्रमाण प्राप्त होता है। सीपीसीटी परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) द्वारा किया जाता है।

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