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निजी स्कूलों में 25 फीसदी नि:शुल्क प्रवेश के लिए कलेक्टरों को निर्देश

निजी स्कूलों में 25 फीसदी नि:शुल्क प्रवेश के लिए कलेक्टरों को निर्देशभोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
चयनित स्कूलों को पोर्टल पर 25 फीसदी सीटों की संख्या आवश्यक रूप से पंजीकृत करने को कहा गया है। ऐसा न होने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि आवेदक उसके ग्राम अथवा वार्ड के प्राइवेट स्कूलों के विकल्पों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगा।
आवेदक को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन पात्रता और आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित की गई है।

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