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पूरनखेडी टॉल प्लाजा कोलारस पर 30 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित

शिवपुरी

Published by: Akshay purohit

Jan 8, 2024

शिवपुरी, / जिले में संस्था इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड पूरनखेडी टॉल प्लाजा ए.बी.रोड एन.एच.-46 कोलारस पर लगे इनमोशन व्हेब्रिज के वजन में अंतर आने के कारण न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिस पर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाते हुये टॉल प्लाजा के संचालक, सीईओ पर 30 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 7-7 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं।
  निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी द्वारा  पूरनखेडी टॉल प्लाजा ए.बी.रोड एन.एच.-46 पर लगे इनमोशन व्हेब्रिज के वजन में अंतर आने के कारण संस्था के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के उल्लंघन के कारण अभियोजन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में पूरनखेडी टॉल प्लाजा कोलारस के डायरेक्टर-मसूद अहमद नजर, सीइओ सुरेश पी, उपस्थित – संजय गोस्वामी के विरूद्ध प्रकरण में अभियुक्त मानते हुये वरिष्ठ कार्यालय उप नियंत्रक नाप-तौल ग्वालियर द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रकरण को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में दायर किये जाने हेतु आदेश दिये गये जिसके बाद प्रकरण दायर किया गया जिसमें मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों डायरेक्टर, सीईओ, संजय गोस्वामी एवं संस्था इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड पूरनखेडी टॉल प्लाजा ए.बी.रोड एन.एच.-46 कोलारस पर 30 हजार रूपए के अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही की गई है।

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