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तीन माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें केन्द्र सरकार

मंथन न्यूज जवलपुर ;  राजधानी के भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में डॉक्टर न होने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस अंजुलि पालो की डिवीजन बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई है कि एक साल की अवधि में भी केंद्र सरकार केवल बीएमएचआरसी में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति के लिए नियम नहीं बना सकी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा है।

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