यही नहीं रासुका के तहत किसी भी शख्स को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के तहत पुलिस द्वारा महीनों हिरासत में रखा जा सकता है।
दिल्ली में CAA का विरोध करनेवालों पर लग सकता है रासुका, महीने भर हिरासत में रखेगी पुलिस, LG ने दी हरी झंडी
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है।
दिल्ली में नागरिकता संशोधित कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। यही नहीं रासुका के तहत किसी भी शख्स को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के तहत पुलिस द्वारा महीनों हिरासत में रखा जा सकता है।
बता दें कि यह अधिसूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।