Breaking News

सत्र न्यायालय ने 55 लीटर कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने हाथ भट्टी की कच्ची शराब बिना लायसेस के ले जा रहे आरोपी राहुल सांसी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा ने बताया कि थाना कुंभराज पुलिस द्वारा खटकिया रोड़ रेल्वे फाटक के पास राहुल पुत्र उत्तम सिंह सांसी निवासी ग्राम गुलखेड़ी थाना बोडा जिला राजगढ़ को मोटर सायकल पर बधी दोनो कैनो के साथ पकड़ा ढक्कन खोलकर देखा तो हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पाया। उक्त‍ व्यक्ति से शराब रखने व परिवहन करने का लायसेंस मांगा तो अपने पास कोई लायसेंस नही होना बताया करीबन 55 लीटर शराब होना पाया। उक्त मामला 10 दिवस पूर्व का है

Check Also

इनरव्हील क्लब शिवपुरी ने निभाया सेवा का संकल्प, मरीजों से लेकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने तक की ली जिम्मेदारी*

🔊 Listen to this : इनरव्हील क्लब शिवपुरी ने निभाया सेवा का संकल्प, मरीजों से …