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बहला फुसला के भगाकर ले जाने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीषश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी रिंकू पिता रवि अहिरवार उम्र 20 साल निवासी ग्राम भैंसा, पहाडी, केन्ट का द्वितीय जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि दिनांक 25.09.2019 को 6ः30 बजे की बात है कि अभियोक्त्री जिसकी उम्र 15 साल है, अपने रिस्तेदार के यहां भाई को बुलाने की कह कर गयी थी, जो रिस्तेदार के यहां नही पहुची, आज दिनांक 26.09.2019 तक घर वापिस नही आयी। जिसकी आसपास रिस्तेदारों एवं मोहल्ले पडोस में तलाश किया, जो अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। उक्त घटना की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के नाम पर दर्ज की गयी। प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 363 भादवि के तहत विवेचना में लिया गया। आरोपी रिंकू पिता रवि अहिरवार को गिरिफतार कर जेल भेजा गया। आरोपी द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रिंकू अहिरवार का प्रस्तुत द्वितीय जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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