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‘‘रात्रि के समय शासकीय विधि महाविद्यालय में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत’’

  • ‘‘रात्रि के समय शासकीय विधि महाविद्यालय में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत’’

मुरैना। 13 अगस्त 2020

के समय शासकीय विधिमहाविद्यालय मुरैना में घुसकर प्राचार्य कक्ष से कम्प्यूटर व कम्प्यूटर संबंधी अन्य सामान चुराने वाले आरोपी रामू जाटव ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका घोर विरोध डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा किया गया। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी डाॅ. सीएल गुप्ता (प्राचार्य शास. विधिमहाविद्यालय) के पास दिनांक 20.06.2020 को सुबह के वक्त काॅलेज के चैकीदार ने जरिये मोबाईल सूचना दी कि, प्राचार्य कक्ष का गेट टूटा हुआ है तथा प्राचार्य कक्ष में चोरी हो गई है। फरियादी ने काॅलेज पहुंचकर देखा तो कक्ष से माॅनीटर, सीपीयू, की-बोई, यूपीएस, प्रिंटर, इन्वर्टर तथा एक बैटरी गायब थे। जिसे कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। फरियादी के आवेदन पर थाना स्टेशन रोड़ में अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना संदेही विक्की पारा को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी टाईगर उर्फ दीपक और रामू जाटव के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया था।

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