Breaking News

अपर सत्र न्‍यायालय ने भी किया गोवंश परिवहन करने वाले का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का आज दिनांक 11/09/2020 को जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया ।

श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी थाना प्रभारी टी.आर. पटेल द्वारा मुखबिर सुचना पर राहगीर पंचान को तलब कर ,फोर्स् को हमराह लेकर पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पहुंचे । वहां पर एक लोडिंग पिकअप पचोर तरफ से आई, उसमे एक ड्रायवर और एक लडका बैठा था। पिकअप को चेक करते हुए दोनो लडके पिकअप से उतरकर जंगल में भागने लगे । तभी एक लडके को फोर्स की मदद से पकडा तथा पिकअप का ड्रायवर भाग गया। पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे गये थे । उक्‍त लडके ने अपना नाम मोहित होना बताया तथा भागने वाला चालक का नाम इरसाद खॉ निवासी पटेल वाडी सारंगपुर का होना बताया। आरोपी मोहित ने पुलिस को बताया की उक्‍त कैडे आवारा है जिन्‍हे ब्‍यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे। मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरोपी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्‍त कर जप्‍ती पंचनामा बनाया तथा आरेापी को गिरफतार कर थाने लाये। थाने पर अपराध कायम किया गया। आज दिनांक 11/09/2020 को सत्र न्‍यायालय द्वारा भी आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया।

 

Check Also

हम जैसे कार्यकर्ताओं को जहर दे दो _ धैर्यवर्धन

🔊 Listen to this शिवपुरीDec 10, 2024 at 10:51 _________________________ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश …