सागर। न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अन्नू उर्फ अनिल पिता विजय कुमार नायक का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे, रहली ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 12.09.2020 को मुखविर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रहली ने सुभाष चैक रहली में आरोपी अन्नू उर्फ अनिल को एक अवैध लोहे का धारदार बका लेकर घूमते पाया। उक्त बका के संबंध में आरोपी के पास कोई लाइसेंस नही होना पाया गया। उक्त आधार पर थाना रहली में अंतर्गत धारा 25(1)बी आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अन्नू उर्फ अनिल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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