Breaking News

देशी महुआ शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजना मालवीय रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मनीराम पिता लखन अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी बलेह थाना रहली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी रहली जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी मनीराम को चैकी बलेह थाना रहली के अपराध क्रमांक 530/20 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर पेश किया गया। आरोपी मनीराम के पास से 60 लीटर अवैध महुआ की शराब एक प्लास्टिक के कुप्पे में 4 किलो एवं 6 किलो महुआ शराब बनाने के लिए गला हुआ जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध अजमानतीय अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मनीराम अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

Check Also

पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया बने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, रिटायर्ड IAS अधिकारी केके सिंह सदस्य

🔊 Listen to this मध्यप्रदेश में निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया …