*शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज*
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित।
नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना जसो के अपराध क्रमांक 203/20 धारा 34(2)आबकारी अधिनियम आरोपी दिलीप सिंह पिता रामनरेश सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी पुरैना थाना जसो का जमानत आवेदन आज दिनांक 06/10/2020 को निरस्त किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।
सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि आरोपी पर अपने 2 अन्य सहआरोपी के साथ अपनी दुकान के पास झाड़ियों में शराब छिपकर भंडारण कर बेचने का आरोप था जिस पर पुलिस थाना जसो के द्वारा कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित स्थान से 2 बोरी में 150-150 पाव कुल 300 पाव शराब कीमत 36000 को जब्त किया गया था।
उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 06/10/2020 को नामंजूर कर दिया गया।
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