आरोपीगण ब्रांडेड मोबाइल को सस्ते दामों में बेचने का दावा कर लोगो से करते थे ठगी
भोपाल जिले के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्यायालय में ऑनलाईन खरीदी में धोखाधडी करने वाले आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। । उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनायें दिन प्रतिदिन बढती जा रही है, आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया तो उनके भागने एवं फरार होने की पूर्ण संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत निरस्त करते हुए आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती रचना चिडार ने बताया कि फरियादी कुबेर निवारे नि. राजहर्ष कॉलोनी भोपाल द्वारा थाना कोलार रोड में एक शिकायती आवेदन दिया गया कि फरियादी को उसके मोबाइल नं. पर आरोपियों द्वारा रेडमी नोट 2 मोबाईल फोन 4500 रूपये में देने एवं पेमेंट फोन रिसीव होने के बाद करना बताया था। जिसके उपरांत एक पैकिंग डिब्बा फरियादी को प्राप्त हुआ जिसका पेमेंट फरियादी ने पोस्टमेन को दे दिया। प्राप्त डिब्बे को खोलने पर उसमें फटे हुए कागज निकले। आरोपीगण द्वारा धोखाधडी में प्रयुक्त मोबाइल नं. की जॉच करने पर उक्त नंबर आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान द्वारा उपयोग करना पाया गया। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना कोलार रोड के अपराध क्रमांक 1514/2020 अंतर्गत धारा 420/34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगणों को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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