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चाकू रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजकुमार त्रिपाठी सतना द्वारा थाना सिविल लाइन के अपराध क्र0 475/2020 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त सत्य् नारायण पाण्डये उर्फ बबलू तनय द्वारिका प्रसाद पाण्डेय उमें 36 साल निवासी अहरी टोला मंदाकनी बिहार कालोनी सतना का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार द्वारा का जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया । आरोपी एक आदतन अपराधी है आरोपी के विरूद्व थाना सिविल लाइन में कई मुकदमे पंजीकृत है ।

अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19/10/2020 को थाना सिविल लाइन के प्रधान आरक्षक देव प्रकाश को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चाकू लेकर गढिया तिराहे के पास लहरा रहा है और लोगो को डरा धमका रहा है सूचना की तश्दी्क हेतु प्रधान आरक्षक देवप्रकाश अपने हमराह स्टाहफ के साथ गढिया टोला तिराहा के पास पहुंचा तो देखा कि सत्य नारायण पाण्डे्य अपने दाहिने हाथ में लोहे चाकू लिये लहरा रहा था और लोगो को डरा धमका रहा था । जिसे घेराबंदी करके पकडा गया और उसके हाथ से चाकू को कब्जे में लिये गया । आरोपी से उसका नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम सत्य नारायण पाण्डये उर्फ बबलू बताया । मौके पर चाकू को जप्त किया गया तथा आरोपी से चाकू के संबंध लाइसेंस की मांग की गई तो कोई भी लाइसेंस होना नहीं पाया गया । तब आरोपी को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त शुदा माल के साथ थाना सिविल लाइन लाया गया जहॉ पर आरोपी के विरूद्व 25(2)आयुध अधि0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

 

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