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शराब सेवन से मृत्यु के मामलों के लिए दोषी होंगे कलेक्टर, एसपी और आबकारी अधिकारी

मुरैना कलेक्टर एस.पी. को हटाने के निर्देश

शराब सेवन से मृत्यु के मामलों के लिए दोषी होंगे कलेक्टर, एसपी और आबकारी अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

भोपाल : दिनांक 13 जनवरी, 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले में शराब सेवन के फलस्वरूप हुई मौतों के मामले में आज सुबह निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री श्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, वाणिज्यिकर एवं एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव वाणिज्यकर श्रीमती दीपाली रस्तोगी मौजूद थे।
*हटाए जाएं मुरैना कलेक्टर और एसपी, अन्य जिले रहें सजग*
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुरैना की घटना अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध अभियान संचालित है, फिर भी यह घटना हुई जो बहुत दु:खद है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मामले में मुरैना के कलेक्टर और एस.पी. को हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के एसडीओपी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी अधिकारी को पूर्व में ही निलम्बित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अन्य जिले भी सजग रहें। ऐसे मामलों में कलेक्टर, एस.पी. जिम्मेदारी माने जाएंगे। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन भी लिया जाएगा।
*अभियान जारी रहे*
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना पर मैं मूकदर्शक नहीं रह सकता। ड्रग माफिया के विरुद्ध सख्त अभियान जारी रहे। पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चले। अवैध शराब बिक्री पर पूरा नियंत्रण हो। ऐसा व्यापार करने वालों को ध्वस्त किया जाए।
*घटना की ली पूरी जानकारी, डिस्टलरी की जांच के निर्देश*
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुरैना जिले में हुई घटना में उपयोग में लाई गई मिलावटी शराब के निर्माण केन्द्र और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ ही संबंधित डिस्टलरी की जांच के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने आबकारी अमले और पुलिस अमले की पदस्थापना में निश्चित समयावधि के बाद परिवर्तन के निर्देश भी दिए। डिस्टलरी के लिए पदस्थ आबकारी अमले और ओआईसी को ओवर टाइम दिए जाने की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाए।
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