
राज्यपाल ने इसमें कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 4 विक्रमादित्य मार्ग पर आवंटित आवास को खाली किए जाने से पूर्व उसमें की गई तोड़फोड़ और उसे क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला मीडिया और जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास राज्य संपत्ति के कोटे में आते हैं। इनका निर्माण व रख-रखाव आम जनता द्वारा भरे जाने वाले टैक्स से होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने पर राज्य सरकार द्वारा कानून के हिसाब से समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।
राज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित आवासों को खाली किए जाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवासों की वीडियोग्राफी कराई गई है और 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में तोड़फोड़ होने की बात भी सामने आई है।
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