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पोहरी न्यायलय में न्यायक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एम डी रजक के न्यायलय में हुए महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी प्रदीप धाकड़ पुत्र जानकीलाल धाकड़ निवाशी

मन्थन न्यूज़ हितेश पोहरी  आज दिनांक को पोहरी न्यायलय में न्यायक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एम डी रजक के न्यायलय में हुए महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी प्रदीप धाकड़ पुत्र जानकीलाल धाकड़ निवाशी
मचाकला को 1 बर्ष के सश्रम कराबास एवं 1500रु के अर्थदंड से दंडित किया है। शाशन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 20.03.2015 को सुबह 8 बजे ग्राम मचा कला में जब फरियाददा परिबर्तित नाम सुनीता आरोपी प्रदीप धाकड़ के बोर पर पानी भरने गई थी तब आरोपी प्रदीप धाकड़ ने फरीयाददा के साथ अश्लील छेड़ छाड़  कर दी थी। साथ ही मचा कला बस स्टैंड पर फ़रियाददा की मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी थी जिसकी पुलिस थाना पोहरी में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायलय पोहरी मे चालान पेश किया। दोनों पक्षो की तर्कों को सुनने के बाद आरोपी प्रदीप धाकड को सजा सुनाई गई।

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