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कानून व्यवस्था में लगा पुलिस अमला लगा सकेगा वाहन में बहुरंगी बत्ती

Image result for police photoपूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल –प्रदेश में अब फायर ब्रिगेड, पुलिस, रक्षा बल और अर्द्धसैनिक बलों को अपने वाहनों पर बहुरंगी (लाल, नीली और सफेद) बत्ती के इस्तेमाल का अधिकार होगा। वह भी तब जब ये वाहन कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में लगे हों। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत वाहनों में बहुरंगी बत्ती लगाने की पात्रता तय की गई है। साथ ही नियम से जुड़े राज्य के अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदा, नाभिकीय परमाणु आपदा, रासायनिक आपदा, जीव वैज्ञानिक आपदा सहित मानव निर्मित आपदा के प्रबंधन में लगे अमले को भी बहुरंगी बत्ती वाहन के ऊपर आगे की ओर लगाने का अधिकार होगा।
जब वाहन का इन कामों में उपयोग नहीं हो रहा होगा, तब बत्ती के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की सूची सार्वजनिक करेगा, जिन्हें बहुरंगी बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही एक स्टीकर भी जारी किया जाएगा, जो वाहन के सामने वाले शीशे पर लगाना अनिवार्य होगा। इसमें अधिकारी का नाम और वाहन का नंबर भी होगा।

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