गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा में नौकरी का झासा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी सुरेन्द्र पुत्र तुलसीराम रघुवंशी निवासी ग्राम महाना थाना ईसागढ़ जिला अशोकनगर को पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 02/06/18 को मेरे बड़े भाई की लड़की जिसे जिला गुना का संतोष रघुवंशी उसने अपना नाम बताया था जो गांव की औरतो को इकठ्टा करके अगरबत्ती बनाने का समुह बनाकर कार्य करने का कह रहा था और लड़की को लिखा पढ़ी के लिये रखा था। जिस 400 रूपये रोज वेतन देने की बात कही थी उसे दिनांक 02/06/2018 को दिन के 11 बजे संतोष रघुवंशी जो स्वंय को आदर्श प्रा.लि. कं. का एजेंट होना बता रहा था। वह अपनी मोटर सायकल पर लड़की को बिठाकर ट्रेनिंग का कह कर बीनागंज के लिए गांव किरवाडा से लेकर आ गया था। लड़की अभी तक घर वापिस नहीं आयी हैं उक्त रिपोर्ट पर से गुम इंसान क्रमांक 27/18 पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में ली।
दौराने विवेचना में दिनांक 06/06/2018 लड़की ने अपने माता-पिता के साथ उपस्थित हुई जिसने अपने कथनो में बताया कि मुझे नौकरी का झांसा देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर बीनागंज ऑफिस तक ले जाने की कहा फिर बीनागंज से ब्यावरा जाकर एक होटल पर खाना खाया था फिर मुझे गुना ले गया और गुना से आरोन ले जाते समय करीब शाम 6-7 बजे रास्ते में जगल में मेरे साथ पांच बार गलत काम किया फिर मुझे आरोन ले जाकर एक कमरे में रखा था। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 270/18 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।