भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने मप्र के शासकीय कर्मचारियों के अर्जित अवकाश बढ़ा दिए हैं। पहले यह 240 दिन हुआ करते थे। अब 300 दिन होंगे। इस तरह से कर्मचारियों को 60 दिन का फायदा हुआ है। यह आदेश 1 जुलाई 2018 से प्रभावशील माना गया है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज है। उन्हे 7वां वेतनमान दिया गया है।
अर्जित अवकाश के आदेश जारी
जून 2018 में अर्जित अवकाश के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, अब इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब रिटायरमेंट पर किसी भी शासकीय सेवक को अर्जित अवकाश पर 300 दिन का वेतन भुगतान होगा। इस फैसले से हर शासकीय सेवक से 60 हजार से लेकर 4 लाख रुपए तक का फायदा होगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन कर अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन कर दी गई है।
HOUSING BOARD कर्मचारियों को 7th PAY SCALE
भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (म.प्र. हाउसिंग बोर्ड) के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। राज्य शासन द्वारा आज इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह वेतनमान एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया गया है। इसका वास्तविक लाभ एक अप्रैल, 2018 से देय होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का निराकरण वेतन पुनरीक्षण उपरांत काल्पनिक वेतन के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि गृह निर्माण मण्डल के कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से सातवें वेतनमान की मांग की जा रही थी।