शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी राजेश पिता भगवानसिंह मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर मछनाई थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 29/06/2020 को रात्री करीब 8 बजे पीडिता अपने घर के आंगन में बैठी थी उसके माता पिता घर के पीछे वाले कमरे में थे। उस समय आरोपी राजेश एकदम से आया और पीडिता को खीचकर पीछे जंगल के नाले में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया । पीडिता जोर से चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया ओर बोला की घटना किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की । अनुसंधान के दौरान दिनांक 01/07/20 को आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। आज दिनांक 31/07/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
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