शाजापुर । जिला मीडिया प्रभारी श्री सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण दीपक पिता तखतसिंह राजपुत उम्र 21 वर्ष निवासी कुरावर वार्ड नं 02 एवं दीपक पिता दौलतसिंह राजपुत उम्र 19 वर्ष निवासीगण लसुडलिया रामनाथ दोनो तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डीपीओ के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/03/2020 को फरियादी सतीश पुष्पद जो ड्राइवर होकर नगर पालिका शुजालपुर में इंजीनियर के पद पर उस समय पदस्थ राहुल गुप्ता निवासी पचोर की स्विफट डिजायर कार एमपी 09 सी व्हाय 7032 पर ड्रायवर था । वह राहुल गुप्ता को रोजाना की तरह छोडकर कार को जटाशंकर महादेव मंदिर के पास खाली मैदान में खडे कर गाडी में लेटा था । उसी समय 04 लोग आये और गाडी में घुस गये। उन लोगो ने मुह पर कपडा बंधा था। उसमें से 03 लोगो ने उसे पकड लिया और एक ने कनपटी पर कटटा अडा दिया और मारपीट कर गाडी की चाबी मांगी तो उसने डरकर चाबी दे दी । एक व्यक्ति गाडी चलाने लगा। चारो व्यक्ति उसे पचोर रोड तरफ लाये और ग्राम उंडाई के रास्ते पर करीब 03 किलोमीटर दुर ले जाकर गाडी खडी कर दी, और 02 व्यक्तियों ने उसे नीचे उताकर नीम के पेड के नीचे बैठा दिया । दो व्यक्ति उसकी गाडी को लेकर चले गये उसके बाद वही लोग एक सिल्वर कलर की स्विफट कार में बैठाकर उसके दोनो हाथ रस्सी से बांधकर उसे कुरावर ले गये। वहां 4-5 किलोमीटर दुर जंगल में ले जाकर बैठा दिया । उसके साथ मारपीट की तथा उसके मालिक का फोन आने पर तलेन काम से आने का कहना तथा उनको लेने के लिये उसका दोस्त अपनी गाडी से लेकर आएगा। जिसमें बैठकर तलेन आ जाना वहां से पचोर चलने की कहना। फिर शाम करीब 06 बजे इंजीनियर का फोन आया तो सतीश ने उन लोगो के बताये अनुसार वही बाते राहुल से बोली। रात करीब 8 बजे वहा 2 लोग राहुल गुप्ता इंजीनियर को लेकर गाडी से आए । राहुल गुप्ता से 60 लाख रूपये की फिरोती की मांग की गई थी। इतने पैसे नही दे सकता कहने पर उसके हाथ में पहनी हुई एक सोने की अंगुठी गले की सोने की चेन, पर्स मे रखे 20000 रूपये निकाल लिये । उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने शुजालपुर थाने में की ।