गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने नावेद खान निवासी बागपत उत्तर प्रदेश को नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
एडीपीओ नम्रता गोस्वामी ने बताया कि थाना कोतवाली में संदेही नावेद खान के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज हुआ था जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धर दबोचा आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए नाबालिक को पहले कार से अहमदाबाद लेकर पहुंचा फिर रेल से गुड़गांव लेकर पहुंचा जिसकी जानकारी पुलिस को साइबर सेल से मिली जहां गुड़गांव में डीएलएफ फेज 2 से नाबालिक को दस्त याब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसमें नाबालिक द्वारा पुलिस को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना और बुरा काम करना बताया आरोपी पर धारा 366 376 भादवी एवं 3/4 पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ।