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शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

*शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज*

निवाड़ी/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया रविन्‍द्र नापित ग्राम पोहा खास जनपद पंचायत निवाड़ी ग्राम रोजगार सहायक को श्रीमान् कलेक्‍टर महोदय के द्वारा घर-घर जाकर सर्वे करने का कार्य दिया गया था जब वह कोरोना संबंधित का कार्य कर रहा था इसी दौरान आरोपी सतेन्‍द्र यादव द्वारा गाड़ी रोकर गाली-गलौच की गयी थी और कहने लगा था कि कोई सर्वे का कार्य नहीं होगा, फैलने दो कोरोना को, मुझे कोरोना फैलाना है और उसकी लात-घूसों से पिटायी कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिस पर थाना निवाड़ी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 188,269,270,353,332,186,294,506 भादवि 51(क), 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की ओर से माननीय न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया गया था। शासन की ओर से श्री मानवेन्‍द्र सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया एवं विधि सम्‍मत तर्क पेश किये जिससे सहमत होकर माननीय न्‍यायालय ने जमानत आवेदन निरस्‍त कर आरोपी को जेल भेज दिया।

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