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*शराब के लिए अवैद्य रूपये मांगने वाले आरोपी की जमानत खारिज*

*शराब के लिए अवैद्य रूपये मांगने वाले आरोपी की जमानत खारिज*

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी/आहत राजेन्‍द्र ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर बताया कि आरोपी ने अन्‍य सहअभियुक्‍तों के साथ मिलकर शराब पीने के लिए 1000 रूपये की मांग को लेकर उसके साथ गांली-गलौच की तथा कांच की बोतल उसके सिर में मारी जिससे खून निकल रहा है उसकी मारपीट लात-घूंसों से भी की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 806/2020 अंतर्गत धारा 327, 323, 294, 506, 34 भादवि का अपराध दर्ज कर दिनांक 22.09.2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद राय ने आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किया कि एमएलसी अनुसार आहत राजेन्‍द्र के माथे पर कटा घाव पाया गया है, कांच की बोतल से सिर पर प्रहार करना अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अभियोजन के उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर उसे जेल भेज दिया।

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