माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश पटेल के द्वारा आरोपी शुभम पाल तनय सौखी लाल पाल उम्र 24 वर्ष निवासी सिद्वार्थ नगर दुर्गा मंदिर के पीछे थाना कोलगवां जिला सतना की ओर से धारा 437 द0प्र0सं0 का जमानत आवेदन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसका घोर विरोध हरिकृष्ण त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया आरोपी आदतन अपराधी है आरोपी के विरूद्व कई मुकदमे पंजीकृत है इसलिये अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त किया गया ।
अभियोजन सहा0 प्रव़क्ता संदीप कुमार ने बताया कि फरियादी संजू यादव ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि दिनांक 10-08-2020 को शाम 5:30 बजे बिरयानी खाने गल्ला मंडी मोड चोरसिया टॉल के पास गया था वही पर रोशन बिहारी शुभम पाल , शिवम पाल भी खडे थे रोशन बिहारी मुझसे शराब पीने के लिये पैसा मांगा तो मैने पैसा देने से मना कर दिया तो तीनो आरोपी गण ने फरियादी को मॉ बहन की अश्लील गालिया देते हुए हाथ मुक्के तथा लाठी से मारपीट की । विशाल द्विवेदी व सौरभ यादव घटना देखे व बीच बचाव किये तब तीनो लोग फरियादी को मॉ बहन की अश्लील गालिया देते तथा जाने से मारने की धमकी देते हुए चले गये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोलगवां में अपराध पंजीबद्व किया गया ।
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