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छुरी मारकर – जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

छुरी मारकर – जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त
ग्राम बालाचौन बैरसिया मे आरोपीगणो ने मिलकर मनोहर पर कर दिया था हमला

आज दिनाँक को माननीय अति. अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती तृप्‍ति शर्मा बैरसिया के न्‍यायालय में आरोपी महेश मीना पिता देवी प्रसाद मीना ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया जहां उपस्थि‍त अभियोजन अधिकारी श्री आशीष तिवारी ने बताया कि आरोपी महेश ने अन्‍य आरोपीगणो के साथ मिलकर गजराज सिंह एवं उसके भतीजे मनोहर पर हमला किया जिससे मनोहर की जान भी जा सकती है । मामला गम्‍भीर प्रकृति का है प्रकरण विवेचनाधीन है दो अन्‍य आरोपी फरार है । आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। उक्‍त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी महेश मीना की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी गजराज सिंह निवासी ग्राम बालाचौन बैरसिया ने थाना बैरसिया में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 02.07.2020 को करीब रात्रि 8:30 बजे वह अपने घर के सामने खडा था तभी आरोपी आकाश मीना तेजी से मोटर साइकल चलाकर जा रहा था। फरियादी ने मना किया तो आकाश ने उसे गंदी गंदी गालिया दी फिर वह अपने घर से चाचा महेश मीना व भाई आनंद मीना को लेकर आ गया तीनो उसे गंदी गंदी गालिया देने लगे , इसके बाद फरियादी का भतीजा मनोहर उन्‍हें समझाने आया तो आकाश मीना ने मनोहर को छुरी मारी तथा महेश व आनंद मीना ने डंडे से मारपीट की, जिससे मनोहर के सर मे चोट आयी। अन्‍य आरोपी शिवचरण ने आकर गालिया दी और मनोहर के साथ मारपीट की। जिस पर थाना बैरसिया द्वारा आरोपीगण आकाश मीणा, महेश मीणा, आनंद मीणा व शिवचरण मीणा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 366/20 धारा 294, 323, 506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्‍भ की गयी । विवेचना के दौरान चिकित्‍सा रिपोर्ट में यह दर्शित होने पर भी कि आहत मनोहर की चोटे उसके जीवन के लिये खतरनाक थी । धारा 307 भादवि का इजाफा किया गया। प्रकरण में आरोपी शिवचरण मीणा पूर्व से ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आरोपी आकाश मीणा व आनंद मीणा फरार है।

 

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