Breaking News

अपर सत्र न्यायालय से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 

अपर सत्र न्यायालय से अवैध शराब का परिवहन करने वाले
आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अंकित नामदेव निवासी देवरी जिला जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ने शासन का पक्ष रखा।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने बताया कि आरोपी अंकित नामदेव के द्वारा दिनांक 19.09.2020 को अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 08 जी 5677 वाहन में 20 पेटी कुल 1000 पाव देशी लाल मसाला शराब जो 50 बल्क लीटर से अधिक है, को अवैध रूप से रखकर परिवहन करते हुए पाया गया। आरोपी को गिरिफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां मजिस्ट्रªेट न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने पुनः अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अंकित नामदेव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

Check Also

​शिवपुरी: ब्रजवेणु मातृशक्ति समूह द्वारा आयोजित चौथे दिवस श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन

🔊 Listen to this ​शिवपुरी: ब्रजवेणु मातृशक्ति समूह द्वारा आयोजित चौथे  दिवस श्रीमद् भागवत कथा …