Breaking News

*हत्या की आरोपी महिला की जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज*

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित।

नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना ऊँचेहरा के अपराध क्रमांक 290/20 धारा 302 भादवि0 के तहत आरोपिया सुनीता यादव पति स्व0 श्री हेमराज यादव उम्र 35 वर्ष निवासी सोनवर्षा बड़खेरा थाना ऊँचेहरा का जमानत आवेदन आज दिनांक 09/10/2020 को निरस्त किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपिया के जमानत आवेदन का विरोध किया।

सहायक मीडिया प्रवक्ता श्री विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया है कि (मृतक) दिलीप तिवारी उर्फ भूरा रात्रि में भोजन करने के बाद घर के सामने खाट लगाकर सो गया था तथा घर के अन्य सदस्य घर के अंदर सो गए थे, सुबह मृतक के भाई ने देखा उसके भाई के शरीर पर चोट के निशान थे तथा वह मर चुका था। जिसकी सूचना मृतक के भाई ने पुलिस थाना ऊँचेहरा को दी थी।

पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान यह तथ्य पाया गया कि मृतक का सुनीता यादव तथा इसमें संलिप्त अन्य आरोपीगणों के साथ पूर्व से रंजिश चल रही थी। जिसके चलते यह हत्या होना बताया गया है।

उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपिया द्वारा उक्त धारा में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 09/10/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

Check Also

राजनीतिक नियुक्तियां: ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिद, 5 पद तो देने होंगे

🔊 Listen to this MP Political Appointments: एमपी बीजेपी नगर निकायों में एल्डरमैन की पहली …